सांप काटने से मौत पर 4 लाख रूपये मुआवजा मिलता है।
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सांप काटने से मौत पर सरकार मुआवजा देती है।
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सांप काटने से मौत का मुआवजा 48 घंटे में खाते में आता है।
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सांप काटने से मृतक व्यक्ति का पोस्टमॉर्टम करवाना होता है।
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पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट लेखपाल को देनी होती है।
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लेखपाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मृतक के दस्तावेज इकट्ठे करता है।
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ये दस्तावेज कानूनगो, तहसीलदार, ADM, SDM कार्यालय पहुंचते हैं।
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फिर फाइल एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू के पास जाती है।
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इसके बाद जिले के कोष से तत्काल पैसा भेजा जाता है।
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पैसा मृतक के नजदीकी रिश्तेदार के खाते में आता है।
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